Home Breaking News सुरक्षित बचपन अभियान: बाल विवाह, बाल श्रम और बाल तस्करी के प्रति... 
कोरबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुरक्षित बचपन अभियान के तहत 27 अक्टूबर 2026 को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोरबा में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में छात्राओं को बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और बाल अपराधों से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
कार्यशाला में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों, लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आपातकालीन सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन नंबर 112 और महिला हेल्पलाइन 181 की उपयोगिता के बारे में बताया गया।
बाल विवाह मुक्त समाज बनाने दिलाई शपथ
कार्यक्रम के दौरान सभागार में उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए इसके उन्मूलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।
ये रहे उपस्थित
कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री डिम्पल भेड़िया, गैर संस्थागत संरक्षण अधिकारी सुश्री दीपमाला सिंह, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी श्री संदीप सिंह बिसेन, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती ज्योति पटेल और मनोरोग चिकित्सक श्री संजय तिवारी उपस्थित रहे। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित लगभग 200 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शोषण एवं अपराधों से सुरक्षित रहने के उपाय बताना तथा बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराना रहा।