कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना नहीं जा सकेंगे सिनेमाघर-थियेटर….पूरी क्षमता से चलेंगे सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स, कलेक्टर श्रीमती साहू ने जारी किए निर्देश* *कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से करना होगा पालन, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कोरबा 13 नवंबर 2021/जिले में कोरोना संक्रमण की नियंत्रित परिस्थितियों के बीच कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने सिनेमाघर-थियेटर और मल्टीप्लैक्स संचालन के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिनेमाघरो-थियेटरों और मल्टीप्लैक्स में कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र धारक आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ को भी कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लैक्स संचालकों को जारी दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स के एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाईज करने अथवा साबुन से धोने तथा उनका थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनकर फिजिकल-सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते-छीकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में आगंतुको द्वारा छोड़े गए मॉस्क, फेसकवर, दस्तानों को चिकित्सीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स पर पान-गुटका इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेटिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड के घोल से साफ किया जावे एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जावे। सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करना होगा।
निर्देशों के अनुसार सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडो का पालन करेंगे ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन की गतिविधियां बंद रहेगी। फेस कवर-मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे। सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स संचालक द्वारा टिकिट में प्रवेश हेतु वैक्सिेनशन सर्टिफिकेट रखे जाने हेतु स्पष्ट लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर लोक समागम के क्षेत्रों में हैण्ड सैनिटाईजर (अधिमानतः टच-फ्री-मोड) की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना होगा। सिनेमाघर-थियेटर-मल्टीप्लेक्स के भीतर एवं परिसर में थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
ऑडिटोरियम और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिये कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल, निशान लगायी जावें। आगंतुकों के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावें।
भीड़ से बचने के लिये बाहर निकलने को पंक्तिबद्ध तरीके से सामाजिक-शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किया जावेगा। एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जावे एवं दर्शकों को बाहर निकलने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से निकलने हेतु व्यवस्था की जाए।