BREAKING: कोरबा SP को सुप्रीम कोर्ट में होना होगा हाजिर, आदेश की अवहेलना पर सख्ती
दुष्कर्म आरोपी को पेश नहीं करने पर नाराजगी, 24 अप्रैल को व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश
मुख्य बिंदु (Key Points):
Supreme Court of India ने आदेश की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाया
कोरबा SP को कारण बताओ नोटिस, 24 अप्रैल को व्यक्तिगत पेशी का निर्देश
दुष्कर्म आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को कोर्ट में पेश नहीं किया गया
कोर्ट ने इसे “जानबूझकर आदेश का उल्लंघन” माना
Government of Chhattisgarh से भी मांगा गया जवाब
अगली सुनवाई में आरोपी की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित करने का आदेश
क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली/रायपुर/कोरबा। Supreme Court of India ने दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कोरबा पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है।
मामला आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को कोर्ट में पेश करने से जुड़ा है, जिसे तय तारीख पर प्रस्तुत नहीं किया गया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस Ahsanuddin Amanullah और R. Mahadevan की बेंच ने कहा:
आदेश का पालन नहीं करना गंभीर लापरवाही
इसे “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” माना जाएगा
SP को सीधा निर्देश
कोरबा SP को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश
पूछा गया: आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई क्यों न की जाए?
सुनवाई की अगली तारीख: 24 अप्रैल 2026
पहले क्या हुआ था।
23 मार्च 2026: कोर्ट ने आरोपी को पेश करने का आदेश दिया।
15 अप्रैल: पेशी के लिए तय तारीख
20 अप्रैल: सुनवाई में आरोपी अनुपस्थित मिला।
इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई
कोर्ट का अंतिम निर्देश
अगली सुनवाई में आरोपी को हर हाल में पेश किया जाना है।
पेशी से जुड़ा पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।