बालको चिमनी हादसे को लेकर उच्च न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

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कोरबा )।कोरबा जिले में स्थापित वेदांता समूह की कंपनी बालको में लगभग 14 साल पहले हुए चिमनी हादसे के मामले में उच्च न्यायालय ने सेप्को कंपनी के तीन चीनी अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी हैं। इस बालको चिमनी हादसे में 40 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। चीनी अधिकारियों ने कोरबा एडीजे कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन लगाई थी। वही उच्च न्यायालय ने सेप्को के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिला कोर्ट में मामला चलाने का आदेश दिया है।चीनी अधिकारियों के खिलाफ धारा 304 और 201 का मामला दर्ज हैं। समस्त जानकारी शासकीय अभिभाषक रोहित राजवाड़े ने दी हैं।

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