कोविड अस्पताल के डॉक्टर की प्रीस्क्रिपशन पर ही मिलेगा रेमडेशिविर इंजेक्शन….दो दिन में 342 वायल इंजेक्शन मिले कोरबा जिले के मरीजों को…..अब मेडिकल स्टोर्स में भी मिलेगा रेमडेशिविर, दुुकानदारों को रखना होगा मरीजों का पूरा डेटा….एसडीएम को देनी होगी प्रतिदिन रिपोर्ट,एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने पर होगी कार्रवाई

कोरबा20 अप्रेल 2021। कोरबा जिले में धीरे-धीरे रेमडेशिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सामान्य होती जा रही है। पिछले दो दिनो में जिले के गम्भीर कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए 342 वायल इंजेक्शन मिले हैं, जिन्हें रेड क्रास सोसायटी द्वारा संचालित दवाई दुकान के माध्यम से कोविड मरीजों को उपलब्ध कराया गया है। पिछले एक सप्ताह से जिले की कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल कोरबा के कोविड अस्पतालों में भर्ती गंभीर कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में इस इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए प्रयासरत थीं। कलेक्टर ने इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए इसे सीएमएचओ की निगरानी में रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित दुकान से ही उपलब्ध कराने की अनिवार्यता लागू की थी। जिले मे इंजेक्शन की आपूर्ति के सामान्य होने की आशा पर अब रेमडेशिविर इंजेक्शन रेड क्रॉस की दवाई दुकान के साथ साथ कल से अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी मिलना शुरू हो जाएगा। गंभीर कोविड मरीज के लिए मरीज के परिजन डाक्टर की लिखित पर्ची, कोरोना पाजिटिव होने की रिपोर्ट और मरीज के आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर निर्धारित राशि पर मेडिकल स्टोर से रेमडेशिविर इंजेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।
कोरबा एसडीएम श्री सुनील नायक ने बताया कि पिछले दो दिनो में कोरबा जिले में नैला और बिलासपुर के स्टाकिस्टों से 342 वायल इंजेक्सन मिले हैं जिन्हें कोविड अस्पताल के डाक्टरों की लिखित अनुशंसा पर गम्भीर मरीजों के ईलाज के लिए उपलब्ध कराया गया है। एसडीएम ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स को प्राप्त रेमडेशिविर इंजेक्शन किसी भी हालत में सामान्य कोविड मरीजों के लिए नहीं दिए जाएँगे। केवल कोविड अस्पताल के डाक्टरों की लिखित अनुशंसा पर ही गम्भीर कोविड मरीजों को ही इंजेक्शन दिए जाएँगे। इंजेक्शन बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स संचालक मरीजों का पूरा डाटा और जानकारी रखेंगे। मरीजों को एक साथ पूरे डोज नहीं दिए जायेंगें, बल्कि डाक्टर की अनुशंसा और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक दिन के लिए जरूरी डोज ही दिया जायेगा। मरीज को लगने वाले अगले दिन के डोज के लिए परिजनों को पुनः मेडिकल स्टोर जाकर इंजेक्शन लेने होंगे।
एसडीएम ने बताया कि किसी भी स्थिति में रेंमडेशिविर इंजेक्शन की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने, जमाखोरी करने या एमआरपी से अधिक रेट पर इंजेक्शन बेचने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। एसडीएम ने यह भी बताया कि जरूरतमंद गंभीर कोविड मरीजों को प्रतिदिन रेमडेशिविर इजेक्शन के डोज उपलब्ध हो सके इसके लिए ही एक साथ एक मरीज को ही पूरे डोज देने की मनाही की गई है। इसके साथ ही इंजेक्शन की जमाखोरी रोकने और गंभीर मरीजों को समय पर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोविड अस्पताल के डाक्टर की लिखी पर्ची अनिवार्य की गई है।