शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में जारी हुआ नया आदेश….शादी-पार्टी में शराब के शौकिनों को लगेगा बड़ा झटका….. जानिये अब देशी, विदेशी और बीयर कितनी रख पायेंगे अपने पास….

रायपुर 27 मार्च 2021। शराब के शौकिन अब अपने पास 5 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। हालांकि राहत की बात ये है कि ये नियम होली के बाद 1 अप्रैल से लागू किया जायेगा। राज्य सरकार के नये आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के शराब को मिलाकर 5 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। ये नियम पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त है। 1 अप्रैल से शराब की ये नयी गाईडलाइन प्रभावी होगी। आबकारी विभाग ने जारी अपने आदेश में कहा है कि ….

राज्य शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए एक समय में छत्तीसगद राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल अधिपत्य सीमा “ 5 बल्क लीटर” की मात्रा विहित करती है। ये अधिसूचना 1,04, 2021 से प्रभावशील होगी