भूत भेजने के नाम पर महिलाओं की पिटाई:घर में घुसकर 4 महिलाओं को जमकर पीटा, कपड़े तक फाड़ दिए; आरोपी बोले- जो भूत भेजा उसे वापस बुलाओ, 5 के खिलाफ FIR

छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत किसी को भी टोनही कहने पर 3 साल का कठोर कारावास, जुर्माने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ के जशुपर जिले में चार महिलाओं की 5 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। इनमें से एक महिला मुन्नी बाई पर आरोपियों ने टोनही होने का आरोप लगाया है। मुन्नी पर आरोपियों ने उनके घर में भूत भेजने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई करते हुए उनके कपड़े भी फाड़ दिए हैं। पूरा मामला दोड़का चौकी क्षेत्र के घेठघीचा का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

मुन्नी बाई ने आरोप लगाया है कि वो 22 जून को मूंगफली का बीज रोपने के लिए टिकेश्वरी,तुलावती और चंपावती के साथ खेत जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में आरोपी हरि और उसकी पत्नी पद्मा ने उनका रास्ता रोक लिया और जादू टोना का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगे। आरोपियों ने मुन्नी पर घर में भूत भेजने का आरोप लगाते हुए,भूत को वापस ले जाने की बात कहकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। काफी देर तक चले विवाद के बाद किसी तरह चारों महिलाएं अपने घर आ गईं।

अगले दिन फिर विवाद करने लगे, फिर दौड़ाया

इसके बाद घटना के दूसरे दिन 23 जून को हरि और पद्मा फिर मुन्नी पर जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगे। फिर भूत वापस लेने को कहते हुए हरि उसे मारने के लिए दौड़ने लगा। पीड़िता जान बचाने के लिए दौड़ कर घर में घुस गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी हरि के साथ पद्मा, और तीन अन्य लोग उसके घर की बाड़ी को तोड़ कर अंदर घुस आए और मुन्नी बाई,चम्पावती,टिकेश्वरी और तुलावती की जमकर धुनाई करते हुए उनके कपड़े फाड़ डाले।

पूरे मामले को लेकर मुन्नी की रिपोर्ट ने पांच आरोपियों हरि, पद्मा, चेतनानंद, हेमंती और गिरधारी के खिलाफ धारा 294,323,506,147,34 और छग टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम

छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत किसी को भी टोनही कहने पर 3 साल का कठोर कारावास, जुर्माने का प्रावधान है। शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या नुकसान पहुंचाने पर 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।