प्रदेश के 4 और जिलों में बढ़ा लॉकडाउन:​​​​​​ – रायगढ़, बालोद 6 मई और अंबिकापुर, बलरामपुर 5 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित, अब तक 15 जिलों में बढ़ाया जा चुका है बंद

 

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छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। लगातार मरीजों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में जिलों के प्रशासन की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अंबिकापुर और बलरामपुर को 5 मई, रायगढ़ और बालोद को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दो दिनों में अब तक 15 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है।

अब तक इन जिलों में बढ़ाया जा चुका है लॉकडाउन

जिला पहले लॉकडाउन बढ़ाई गई तारीख
रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बालोद 26 अप्रैल 6 मई
राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, कोंडगांव, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, बलरामपुर, अंबिकापुर 26 अप्रैल 5 मई
रायगढ़ 27 अप्रैल 6 मई
कोरबा 27 अप्रैल 5 मई
रायगढ़ : जिले में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद फिर से इसे बढ़ाया गया है। सभी प्रतिबंध जिले में पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि कुछ रियायतें भी दी गई हैं।

थोक व्यापारी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।
किराना, चिकन, मटन, मछली और अंडा की दुकानें नहीं खुलेंगी, पर ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर सब्जी और फल वाले सहित ये सभी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ई-कॉमर्स साइट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जोमैटो और स्वीगी के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसमें कार्यरत कर्मचारियों और होम डिलीवरी करने वालों को समय-समय पर कोविड-19 टेस्ट और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा।
दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर, पैट शॉप सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा।
बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल दवा, मेडिकल उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता इकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टर, सरकारी राशन की दुकानों का ही लेनदेन हो सकेगा।
सरकारी राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।
बालोद : यहां 19 अप्रैल से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। इसे भी बढ़ा दिया गया है। 6 मई की सुबह 6 बजे तक जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी और प्रतिबंध लागू रहेंगे।

थोक व्यापारी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।
किराना, चिकन, मटन, मछली और अंडा की दुकानें नहीं खुलेंगी, पर ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर सब्जी और फल वाले सहित ये सभी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ई-कॉमर्स साइट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। इसमें कार्यरत कर्मचारियों और होम डिलीवरी करने वालों को समय-समय पर कोविड-19 टेस्ट और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा।
दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर, सुबह 6 बजे से 9 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा।
पैट शॉप और एक्वेरियम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक ही खोलने की अनुमति है।
बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल दवा, मेडिकल उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता इकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टर, सरकारी राशन की दुकानों का ही लेनदेन हो सकेगा।
सरकारी राशन की दुकानें नियत समय पर खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।
अंबिकापुर: जिले में 13 अप्रैल से 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद फिर से इसे बढ़ा कर 5 मई तक किया गया है। सभी प्रतिबंध जिले में पहले की तरह जारी रहेंगे।

थोक व्यापारी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।
किराना, चिकन, मटन, मछली और अंडा की दुकानें नहीं खुलेंगी, पर ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर सब्जी और फल वाले सहित ये सभी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ई-कॉमर्स साइट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जोमैटो और स्वीगी के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसमें कार्यरत कर्मचारियों और होम डिलीवरी करने वालों को समय-समय पर कोविड-19 टेस्ट और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा।
दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर, पैट शॉप सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा।
सरकारी राशन की दुकानें सुबह तय समय पर खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।
बलरामपुर : जिले में 14 अप्रैल से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद फिर से इसे 5 मई तक बढ़ाया गया है। सभी प्रतिबंध जिले में पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि कुछ रियायतें भी दी गई हैं।

थोक व्यापारी रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।
किराना, चिकन, मटन, मछली और अंडा की दुकानें नहीं खुलेंगी, पर ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर सब्जी और फल वाले सहित ये सभी सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ई-कॉमर्स साइट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। इसमें कार्यरत कर्मचारियों और होम डिलीवरी करने वालों को समय-समय पर कोविड-19 टेस्ट और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा।
दूध, सब्जी दुकान, न्यूज पेपर हॉकर, पैट शॉप सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा।
पैट शॉप और एक्वेरियम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक ही खोलने की अनुमति है।
बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल दवा, मेडिकल उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता इकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टर, सरकारी राशन की दुकानों का ही लेनदेन हो सकेगा।
LIC और पोस्ट ऑफिस न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक काम कर सकेंगे।
सरकारी राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।