नई गाइडलाइन जारी:रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा लेकिन किराना दुकानें, मैकेनिक शॉप, बैंक और रजिस्ट्री दफ्तर को छूट; संडे को सब कुछ रहेगा बंद

 

रायपुर के कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने नई गाडइलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब रायपुर में लॉकडाउन का प्रतिबंध 17 मई तक लागू किया गया है। मगर इस प्रतिबंध में कुछ बड़ी छूट भी शामिल हैं। हर संडे शहर में पूर्ण लॉकडाउन होगा। पिछले 9 अप्रैल से रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है। यह लॉकडाउन 6 मई को खुलना था, मगर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए, इसे आगे बढ़ाया गया है। कलेक्टर की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शहर में गली मुहल्लों की छोटी किराना दुकानें, मैकेनिक शॉप, बैंक, टोकन सिस्टम के साथ रजिस्ट्री दफ्तर को खोला जाएगा।

जिन दुकानों को छूट दी जा रही है उन्हें शाम 5 बजे बंद करना होगा। संडे को पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल जरूरी सरकारी दफ्तरों को छोड़ कुछ नहीं खुलेगा।

यह बंद रहेंगे

सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम बंद रहेंगे
रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क वगैरह जनता के लिए बंद रहेंगे।
सभी सरकारी ऑफिस आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल काम के लिए खुलेंगे।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।
सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
पान, सिगरेट ठेला चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड वगैरह बेचने पर बैन है। सभी तरह की मंडियां फूट-फुटकर दुकानें बंद रहेंगे।
गाड़ियों की खरीदी बिक्री के शोरूम नहीं खोलेंगे
इन कामों को मिली छूट

रजिस्ट्री ऑफिस टोकन सिस्टम के साथ खुलेगा।
जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानों मंडियों में लोडिंग-अनलोडिंग रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक हो सकेगी।
होटल और रेस्टोरेंट सिर्फ स्विगी, जोमेटो के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फूड डिलीवर कर पाएंगे।
अगर किसी के घर में शादी हो तो लड़का या लड़की के घर पर ही सिर्फ 10 लोगों की अनुमति के साथ शादी की जा सकेगी।
अंत्येष्टि, दशगात्र में भी 10 लोगों के मौजूद रहने की ही अनुमति होगी।
रायपुर जिले में बीज खाद कीटनाशक कृषि से जुड़ी मशीनरी की खरीदी बिक्री के लिए दुकान खुलेगी।
गाड़ियों की सर्विसिंग, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मटेरियल से जुड़ी आउटलेट खुलेंगे।
गली मोहल्ले, कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें खुल सकेंगे।
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री मटन, मछली, किराना सामान ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले या छोटे पिकअप गाड़ियों में कर सकेंगे।
दुकानों के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा हुए तो 30 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी।
बैंक 50% स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे इसमें व्यापारिक लेन-देन, एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इमरजेंसी, से जुड़े काम हो सकेंगे।
ई-कॉमर्स को छोड़कर सभी तरह की डाक सेवाओं कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।
पंखा, कूलर, एसी दुकानों और मैकेनिक को आम जनता के लिए खोले बिना सिर्फ होम सर्विस देने की अनुमति होगी।
दूध सुबह 6:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से 6:30 बजे बिना दुकान खोले बेचा जा सकेगा।
इस दौरान रेल, बस, हवाई यात्रा के लिए लोगों का टिकट ही पास होगा।
सड़क के रास्ते बाहर जाने वालों को raipur.gov.in पर जाकर पास के लिए अप्लाय करना होगा।