छत्तीसगढ़ के इस गांव में 3 महीने के लिए लगाया गया धारा 144, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानिए वजह

छत्तीसगढ़ के इस गांव में 3 महीने के लिए लगाया गया धारा 144, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानिए वजह

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम पंचायत तिर्रा में तीन महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने यह कार्रवाई बड़पारा के निकट जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया है.

इसके तहत ग्राम तिर्रा में कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार का शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, चैन और अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा. इसके साथ ही पांच व्यक्ति से अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं होंगे. यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. यह आदेश ग्राम तिर्रा में आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेगा.

गौरतलब है कि धमतरी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने एक प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत किया है. जिसके तहत ग्राम तिर्रा में बड़पारा के निकट भूमि संबंधी विवाद के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बनने, वर्तमान में लोक प्रशांति के भंग होने और मानव जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा होने की आशंका व्यक्त की गई है. इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम तिर्रा में सामान्य जनजीवन एवं लोक सम्पत्ति के लिए, लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण करने के लिए उक्त आदेश पारित किया है.