पसान क्षेत्र की ग्राम पंचायत कर्री का वार्ड क्रमांक तीन कंटेनमेंट जोन घोषित….एसडीएम ने जारी किया आदेश, अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित

कोरबा 06 अप्रैल 2021/जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत उप तहसील क्षेत्र पसान के ग्राम पंचायत कर्री के वार्ड क्रमांक तीन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वार्ड क्रमांक तीन में एक ही परिवार के पांच व्यक्तियों का कोरोना पाॅजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार पसान के प्रतिवेदन के अनुसार वार्ड क्रमांक तीन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पोड़ी-उपरोड़ा के एसडीएम ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा वार्ड क्रमांक तीन के पूर्व में भवन सिंह का घर, पश्चिम में घूर सिंह का बाड़ी, उत्तर में कमला बाई का टीकरा एवं दक्षिण में घूर सिंह का बाड़ी निर्धारित की गई है। उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने थाना प्रभारी पसान उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी बीएमओ डाॅ. दीपक सिंह को दी गई है।